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नहीं, हर दस साल में आधार कार्ड को रिन्यू करना अनिवार्य नहीं है

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10 नवंबर, 2022 को आकाशवाणी समाचार ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट कर कहा कि, सरकार ने आधार दिशानिर्देशों में बदलाव किया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत आधार धारकों को अब हर दस साल में अपना आधार कार्ड रिन्यू कराना होगा और सभी उपयुक्त कागजात देने होंगे।

फैक्ट चैक

हमारी पड़ताल में, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा pib.gov.in पर जारी किया गया बयान मिला जिसके अनुसार, MeitY ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि हर 10 साल में आधार कार्ड का नवीनीकरण अनिवार्य है, बल्कि यह कहा गया है कि आधार कार्ड धारकों को हर 10 साल में अपने आधार विवरण को अपडेट करने का सुझाव दिया जाता है।

MeitY ने अपने बयान में कहा, “जिन निवासियों को अपना आधार 10 साल पहले जारी किया गया था, और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी अपडेट नहीं किया है, ऐसे आधार नंबर धारकों को अपने दस्तावेज़ों को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।” गुरुवार को कुछ खबरों में गलत रिपोर्ट दी गई कि इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इन रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट को नजरअंदाज करने की सूचना दी जाती है।

आगे कहा कि हाल ही में जारी राजपत्र अधिसूचना में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि निवासी हर 10 साल के पूरा होने पर उसे अपडेट कर सकते हैं। आधार में दस्तावेजों को अपडेटेड रखने से जीवन में आसानी (इज ऑफ ), बेहतर सेवा वितरण और सटीक प्रमाणीकरण को सक्षम करने मिलती है।

स्त्रोत – PIB
दावाहर 10 साल में आधार विवरण को रिन्यू कराना अनिवार्य है
दावेदारआकाशवाणी समाचार
फैक्ट चैक भ्रामक

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